सरकार ने 30 सितंबर तक कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी

केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र को राहत देते हुए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। पहले कपास पर 11% आयात शुल्क और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगता था। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह छूट 19 अगस्त से लागू हो गई।

The cotton procured at MSP helped in stabilising the cotton prices and alleviate farmer's distress. I&B Minister Anurag Thakur said, the CCI and authorised agencies procured 123 lakh cotton bales in 2019-20 and 100 lakh bales in 2020-21. The annual production is estimated at 350-360 lakh bales. 

सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार के लिए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। कपास पर अब तक 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगता था।

वित्त मंत्रालय की 18 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, शुल्क छूट 19 अगस्त यानी आज से प्रभावी हो गई और 30 सितंबर तक लागू रहेगी।

आयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर इस क्षेत्र को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत व्युत्क्रम कर संरचना का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत के आयात शुल्क में राहत ऐसे समय में दी गई है, जब कपड़ा क्षेत्र सहित भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50 प्रतिशत की भारी शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क सात अगस्त से लागू हो गया है। रूस से कच्चा तेल एवं सैन्य उपकरण खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से अमल में आएगा।

Published: August 19, 2025, 15:05 IST
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