
सरकार ने कुछ प्रकार के ‘प्लैटिनम’ आभूषणों के आयात पर अगले साल अप्रैल तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से उठाया गया है।
सरकार ने सितंबर में कुछ चांदी के आभूषणों के आयात पर अगले साल 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम का उद्देश्य थाईलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था।
भारत का आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संघ) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। थाईलैंड इस 10 राष्ट्र समूह का सदस्य है। भारत-आसियान वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर किये गये थे।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने नवीनतम अधिसूचना में कहा कि ‘प्लैटिनम’ आभूषणों की आयात नीति को ‘‘तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2026 तक ‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ में संशोधित किया गया है।’’
आयातकों को अब इन वस्तुओं के आयात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा।
एक अधिकारी ने बताया कि कुछ व्यापारी शुल्कों में अंतर का फायदा उठाकर और शुल्क को दरकिनार करके जल्दी पैसा कमाने के लिए एफटीए का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने कहा, ‘‘ इसलिए हम इसके जरिये इसी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के नियंत्रण लागू हैं।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘ …हम व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन सभी नियमों से सीख रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नियम ऐसी व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की अधिसूचनाओं में उलझे बिना ही इसका समाधान किया जा सके।’’
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