आयकर विभाग ने अडानी सीमेंट की इकाई एसीसी पर लगाया 23 करोड़ रुपये का जुर्माना

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर ‘‘आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने’’ के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘आय कम बताने’’ के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आयकर विभाग ने एसीसी लिमिटेड पर कुल 23.07 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं। अदाणी समूह की यह कंपनी अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष इस जुर्माने को चुनौती देगी।

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर ‘‘आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने’’ के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘आय कम बताने’’ के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एसीसी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ कंपनी, निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके दोनों आदेशों का विरोध करेगी। साथ ही संबंधित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी।’’

कंपनी को इन जुर्मानों के संबंध में नोटिस एक अक्टूबर 2025 को मिले।

उसने कहा कि इन दंडों का वित्तीय गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एसीसी, अदाणी सीमेंट का हिस्सा अंबुजा सीमेंट की अनुषंगी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट के पास कंपनी में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

आयकर विभाग ने जो नोटिस भेजे हैं वह इसके उद्योगपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह का हिस्सा बनने से पहले की अवधि से जुड़े हैं।

अदाणी समूह ने 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे में स्विट्जरलैंड के होल्सिम समूह से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी अनुषंगी कंपनी एसीसी लिमिटेड का सितंबर 2022 में अधिग्रहण किया था।

Published: October 3, 2025, 15:36 IST
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