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NPS से अब निकाल सकेंगे 80 प्रतिशत राशि, खाते पर कर्ज भी लिया जा सकेगा

पहले फंड निकासी की सीमा 60 प्रतिशत थी जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि को नियमित पेंशन (एन्यूटी) खरीदने के लिए उपयोग करना पड़ता था।

  • Money9
  • Last Updated : December 18, 2025, 15:03 IST
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पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के निकासी और सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत अब गैर-सरकारी अंशदाता पेंशन कोष में जमा कुल राशि का अधिकतम 80 प्रतिशत हिस्सा निकासी के समय निकाल सकते हैं।

पहले फंड निकासी की सीमा 60 प्रतिशत थी जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि को नियमित पेंशन (एन्यूटी) खरीदने के लिए उपयोग करना पड़ता था।

पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से जारी एनपीएस निकासी संशोधन नियम 2025 में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

इसके मुताबिक, अब एक निश्चित सीमा तक कर्ज लेने के लिए एनपीएस खाते को वित्तीय संस्थानों के समक्ष गारंटी के रूप में भी रखा जा सकता है।

पीएफआरडीए ने कहा, “ग्राहक को विनियमित वित्तीय संस्थान से एक सीमा तक वित्तीय सहायता लेने का अधिकार होगा। इसके लिए वह एनपीएस से मिलने वाले किसी भी लाभ को ऋणदाता के पक्ष में किसी भी रूप में हस्तांतरित, गारंटी, अनुबंध, आदेश, बिक्री या प्रतिभूति के रूप में रख सकता है।”

नए नियमों के तहत, एनपीएस में अब खाते से निकासी की उम्र सीमा को भी बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है जो पहले 70 वर्ष था।

संशोधित नियमों के मुताबिक, पेंशन कोष आठ लाख रुपये से कम होने की स्थिति में ग्राहक पूरी राशि को एकमुश्त निकाल सकते हैं। अगर वे चाहें तो इसे व्यवस्थित एकबारगी निकासी, व्यवस्थित यूनिट भुगतान या पीएफआरडीए द्वारा मंजूर अन्य विकल्पों के माध्यम से भी निकाल सकते हैं।

पेंशन कोष विनियमक की तरफ से जारी नए नियम गजट में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

इसके अलावा अब ग्राहक को चार बार आंशिक निकासी की अनुमति होगी लेकिन हरेक निकासी के बीच कम-से-कम चार साल का अंतराल रखना जरूरी होगा। पहले केवल तीन बार आंशिक निकासी की ही मंजूरी थी।

वहीं, 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद आंशिक निकासी तीन बार की जा सकेगी और हरेक निकासी के बीच न्यूनतम तीन वर्ष का अंतर रखना होगा।

नियामक ने नियमित पेंशन (एन्युटी) के निर्धारित हिस्से को 20 प्रतिशत पर लाकर एनपीएस ग्राहकों को यह सुविधा दी है कि वे अपने जमा किए हुए कोष का इस्तेमाल अपनी जरूरत और इच्छा के हिसाब से कर सकें।

पीएफआरडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फंड निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकारी कर्मचारी अब 85 वर्ष की उम्र तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति पर 60 प्रतिशत निकासी की ही अनुमति होगी और शेष 40 प्रतिशत राशि एन्यूटी खरीदने के लिए रखनी होगी।

हालांकि, अगर कोई सरकारी कर्मचारी समय से पहले इस्तीफा, हटाए जाने या बर्खास्तगी के कारण एनपीएस से अलग होता है, तो 80 प्रतिशत राशि एन्यूटी खरीदने में लगेगी और शेष को एकमुश्त निकासी के रूप में लिया जा सकेगा।

पीएफआरडीए ने कहा कि संशोधित नियम सभी श्रेणियों के ग्राहकों- सरकारी, गैर-सरकारी एवं एनपीएस-लाइट के लिए लागू होंगे, और यह उन्हें अपनी जरूरत एवं पसंद के हिसाब से पेंशन कोष का अधिक लचीला उपयोग करने की सुविधा देगा।

Published: December 18, 2025, 15:03 IST

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