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RBI ने तीन कंपनियों पर लगाया 46.7 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

RBI ने चेतावनी दी है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है.

  • Money9
  • Last Updated : February 22, 2025, 22:44 IST
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में तीन कंपनियों पर बैंकिंग विनियमों का पालन न करने के कारण कुल 46.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई RBI द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों की नियमित निगरानी और ऑडिट के बाद की गई है. 21 फरवरी को बैंक द्वारा जारी तीन अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियों में सिटीबैंक NA, JM फाइनेंशियल और आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी गई है.

सिटीबैंक NA पर 39 लाख रुपये का जुर्माना

RBI ने सिटीबैंक NA पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक की वित्तीय स्थिति की 31 मार्च 2023 को की गई जांच में पाया गया कि बैंक ने बड़े एक्सपोजर सीमा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग में देरी की और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को सही समय पर डेटा प्रदान करने में असफल रहा.

JM फाइनेंशियल पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना

RBI ने JM फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की जांच में पाया गया कि कंपनी ने अपनी ऋण जोखिम ग्रेडिंग प्रणाली और ब्याज दरों में बदलाव का कारण अपने आवेदन पत्रों और स्वीकृति पत्रों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया.

आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना

RBI ने आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 31 मार्च 2023 की जांच में पाया गया कि कंपनी ने माइक्रोफाइनेंस ऋणों से जुड़े नियामकीय दिशानिर्देशों और आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया. इसके अलावा, कुछ ग्राहकों की घरेलू आय को CICs को रिपोर्ट नहीं किया गया, और कुछ गोल्ड लोन ग्राहकों को आवश्यक तथ्य पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए.

भविष्य में क्या होगा

RBI ने चेतावनी दी है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है. साथ ही, बैंक ने सभी वित्तीय संस्थाओं से अनुपालन सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का आग्रह किया है.

Published: February 22, 2025, 22:44 IST

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