
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को ‘एल्गोरिथम ट्रेडिंग’ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सुगम बनाने के ढांचे को लागू करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दी है. एल्गोरिथम ट्रेडिंग के तहत तेजी से ऑर्डर दिए जा सकते हैं और बेहतर नकदी लाभ मिलते हैं. इस समय केवल संस्थागत निवेशकों को ही एल्गोरिथम (एल्गो) ट्रेडिंग में निवेश करने की अनुमति है.
सेबी ने फरवरी में एल्गोरिथम ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की सुरक्षित भागीदारी पर एक परिपत्र जारी किया था. परिपत्र के प्रावधान एक अगस्त, 2025 से प्रभावी होने थे. शेयर ब्रोकर और आईएसएफ प्रतिभागियों ने सेबी से परिपत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘इसके आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि यह परिपत्र एक अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा, ताकि बाजार के प्रतिभागियों और निवेशकों के लिए बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.” नए ढांचे के तहत, खुदरा निवेशकों को केवल पंजीकृत ब्रोकर से ही स्वीकृत एल्गो तक पहुंच मिलेगी, जिससे इन निवेशकों के हितों की रक्षा होगी.
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