
बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके कई अधिकारियों पर वित्तीय विवरण तैयार करते समय ज़रूरी वित्तीय लेखाजोखा (अकाउंटिंग) और खुलासा ज़रूरतों का अनुपालन न करने के लिए कुल 38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपने आदेश में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि कंपनी ने अपने एकल और एकीकृत वित्तीय विवरण, साथ ही तिमाही वित्तीय परिणाम तैयार करने और पेश करने में भारतीय वित्तीय लेखाजोखा मानकों का पालन नहीं किया।
नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी ने कंपनी कानून, 2013 के तहत तय वित्तीय लेखाजोखा मानकों से अलग होने के कारणों का खुलासा नहीं किया।
एक मुख्य उल्लंघन चार वित्त वर्ष – वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकल और एकीकृत वित्तीय विवरण दोनों में उधार पर ब्याज लागत को न पहचानने से संबंधित था। यह चूक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई तिमाही से लेकर 30 सितंबर, 2024 तक के तिमाही नतीजों तक भी फैली हुई है, जिसमें 15 तिमाहियां शामिल हैं।
ऑदेश के मुताबिक, सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, अधिकारियों पर उन वित्तीय विवरण को मंज़ूरी देने और उनकी देखरेख करने में उनकी भूमिका के लिए जुर्माना लगाया गया है, जो भारतीय वित्तीय लेखाजोखा मानकों (इंड ए एस) और ज़रूरी खुलासा की ज़रूरतों का पालन नहीं करते थे।
आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों में, मालविका हेगड़े, एस वी रंगनाथ और के आर मोहन, स्वतंत्र निदेशक पर 5-5 लाख रुपये, सी एच वसुंधरा देवी, गिरी देवनूर और आई आर रवीश पर 3-3 लाख रुपये, राम मोहन पर दो लाख रुपये, सदानंद पुजारी और अल्बर्ट हिरोनिमस पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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