
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को शेयर बाजारों में थोक सौदों के प्रारूप में बड़े बदलाव करते हुए न्यूनतम लेनदेन का आकार 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया।
इसके अलावा बड़े आकार वाले लेनदेन के निष्पादन के लिए थोक सौदों की दो अलग खिड़की भी निर्धारित की गई हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि नया ढांचा बड़े लेनदेन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
अब शेयर बाजारों को सुबह 8.45 बजे से शाम पांच बजे तक लेनदेन के घंटे तय करने और दिन में अलग थोक सौदा खिड़की देने की अनुमति मिल गई है।
सुबह का सत्र 8.45 से 9.00 बजे तक होगा, जिसमें संदर्भ मूल्य पिछले दिन के बंद भाव पर आधारित होगा। वहीं दोपहर का सत्र 2.05 बजे से 2.20 बजे तक चलेगा और संदर्भ मूल्य 1.45 से 2.00 बजे तक संपन्न सौदों के मात्रा भारित औसत मूल्य पर आधारित होगा।
सेबी ने कहा कि प्रत्येक खिड़की में सौदे के ऑर्डर लागू संदर्भ मूल्य में तीन प्रतिशत घट-बढ़ के भीतर होने चाहिए।
शेयर बाजारों को थोक सौदों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिसमें शेयर का नाम, ग्राहक का नाम, खरीदे/बेचे गए शेयरों की संख्या और लेनदेन मूल्य शामिल होंगे।
सेबी का परिपत्र जारी होने के 60वें दिन से नए नियम प्रभावी हो जाएंगे।
सभी बाजार अवसंरचना संस्थाओं, एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी को इसके लिए अपनी प्रणाली को अद्यतन करने, संबंधित नियमों में संशोधन और बाजार प्रतिभागियों को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
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