सेबी ने जून में ‘स्कोर्स’ पोर्टल पर लगभग 4,500 शिकायतों का समाधान किया

नियामक ने बताया कि जून में संस्थाओं द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में लिया गया औसत समाधान समय आठ दिन था, जबकि प्रथम स्तरीय समीक्षा के तहत शिकायतों के लिए लिया गया औसत समय चार दिन था.

सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जून में अपने ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच ‘स्कोर्स’ के माध्यम से 4,415 शिकायतों का निपटारा किया है.

सेबी ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि उसे जून में 4,959 नई शिकायतें प्राप्त हुईं और जून के अंत तक कुल 5,107 शिकायतें अनसुलझी रहीं. यह 31 मई तक लंबित 4,563 शिकायतों से थोड़ी अधिक है.

नियामक ने बताया कि जून में संस्थाओं द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में लिया गया औसत समाधान समय आठ दिन था, जबकि प्रथम स्तरीय समीक्षा के तहत शिकायतों के लिए लिया गया औसत समय चार दिन था.

स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) एक ऑनलाइन मंच है जो निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उन पर नज़र रखने में सुविधा प्रदान करता है.

स्कोर्स 2.0 प्रणाली के तहत, शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित संस्थाओं को भेज दी जाती हैं, जिन्हें 21 दिनों के भीतर जवाब देना होता है. अगर कोई निवेशक संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास प्रथम स्तरीय समीक्षा के लिए 15 दिन का समय होता है.

इसी प्रकार का समीक्षा अवसर दूसरे स्तर पर नामित निकाय के साथ तथा तत्पश्चात सेबी के साथ, प्रत्येक 15 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध है.

Published: July 20, 2025, 21:56 IST
Exit mobile version