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पुरानी गाड़ियों पर कैसे लगेगा GST, वित्त मंत्रालय ने FAQ किया जारी

जीएसटी काउंसिल ने बताया कि सभी पुरानी गाड़ियों को जब कोई डीलर या किसी कंपनी से खरीदेगा तो उसे 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके तहत वित्त मंत्रालय ने एक FAQ जारी किया है, जिससे जीएसटी को लेकर हुए कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई है.

  • Money9
  • Last Updated : December 25, 2024, 11:45 IST
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पुरानी गाडि़यों पर समझें कैसे लगेगा GST
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हाल ही में GST काउंसिल की बैठक हुई, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा ये सब समझने के चक्कर में एक नया कंफ्यूजन खड़ा हो गया है. कंफ्यूजन ये है कि पुरानी गाड़ी पर कितनी जीएसटी है, पुरानी ईवी पर कितना जीएसटी है? उलझन इतनी हो गई कि वित्त मंत्रालय को एक FAQ जारी करना पड़ा. यहां इसी FAQ के तहत इस उलझन को सुलझाने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं…

पहले तो ये समझ लीजिए कि पुरानी गाड़ी में हर तरह की पुरानी गाड़ी आती है. आपकी बाइक, स्कूटर, कार, पुरानी ईवी स्कूटर (EV), ईवी कार, सारी पुरानी गाड़ी. जीएसटी काउंसिल ने बताया कि इन सभी पुरानी गाड़ियों को जब कोई डीलर या किसी कंपनी से खरीदेगा तो उसे 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.

सवाल 1: पुराने वाहनों की बिक्री पर GST परिषद की सिफारिश क्या है?  

GST परिषद ने सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर एक समान 18% GST दर लागू करने की सिफारिश की है. यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि इसे पहले की अलग-अलग दरों के मुकाबले सरल बनाया गया है. इसमें पुराने इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं.

सवाल 2: पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर GST कौन देगा?

केवल रजिस्टर्ड बिजनेस जो पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की खरीद-बिक्री करते हैं, उन्हें GST देना होगा. इसका मतलब अगर आप इन डीलर या बिजनेस या कंपनी से पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो ये आपसे जीएसटी वसूलेंगे.

सवाल 3: क्या किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को वाहन बेचने पर GST लागू होता है?  

नहीं, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वाहन बेचता है तो GST लागू नहीं होता. मान लीजिए आप अपने पड़ोसी शर्माजी से पुरानी कार खरीद रहे हैं तो आप दोनों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अगर शर्माजी आपसे गाड़ी खरीद रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. आपको जीएसटी तब देना होगा जब पुरानी गाड़ी आप किसी कंपनी या डीलर से खरीदेंगे.

सवाल 4. क्या GST वाहन की सेल वैल्यू पर लगता है?  

यदि रजिस्टर्ड बिजनेस या कंपनी ने वाहन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत डेप्रिसिएशन का दावा किया है, तो GST केवल मार्जिन पर लगेगा. यह मार्जिन सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद बचने वाली वैल्यू का अंतर है. यदि यह मार्जिन निगेटिव है, तो GST नहीं लगेगा. अन्य मामलों में, GST केवल मार्जिन पर लगेगा, यानी सेल वैल्यू और पर्चेस वैल्यू का अंतर. यदि यह मार्जिन निगेटिव है, तो GST नहीं लगेगा.

उदाहरण से समझें

मान लीजिए 20 लाख की एक पुरानी कार को किसी रजिस्टर्ड डीलर ने 12 लाख रुपये में खरीदा क्योंकि 8 लाख डेप्रिसिएशन की वैल्यू है. अब वह 12 लाख की कार को 10 लाख में बेचता है तो ऐसे में कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि यहां डीलर को कोई मार्जिन नहीं मिल रहा.

अगर यही गाड़ी को डीलर 15 लाख में बेचेगा तो 12 लाख में खरीदी गाड़ी पर 3 लाख का मार्जिन होगा. इसका मतलब GST केवल 3 लाख पर 18% की दर से लगेगा.

Published: December 25, 2024, 11:45 IST

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