
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि अब बंद हो चुके नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मंच पर कारोबार करने वाले शेयर ब्रोकर के लिए 25 अगस्त से एक निपटान योजना की शुरुआत होगी.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक बयान में कहा कि यह निपटान योजना 25 फरवरी, 2026 को समाप्त होगी.
इस योजना का उद्देश्य उन शेयर ब्रोकर को निपटान का अवसर मुहैया कराना है जिनके खिलाफ सेबी ने एनएसईएल मंच पर कारोबार करने या कारोबार की सुविधा देने को लेकर आदेश पहले ही पारित किए हुए हैं और जो मामले फिलहाल किसी प्राधिकरण या मंच जैसे न्याय-निर्णय अधिकारी, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालतों के समक्ष लंबित हैं.
बाजार नियामक ने कहा, ‘‘यह निपटान योजना केवल प्रतिभूति कानूनों से संबंधित उल्लंघनों के निपटान के लिए है. इसका उन मामलों से कोई लेना-देना नहीं है जिनकी जांच उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही है.’’
इस योजना को चुनने से इन ब्रोकर को लंबित कार्यवाही के निपटान और उन्हें शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा.
हालांकि, सेबी ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में वे ब्रोकर शामिल नहीं हैं जिनके नाम एनएसईएल मामले में आर्थिक अपराध शाखा, प्रवर्तन निदेशालय या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दायर आरोपपत्रों में हैं. इसके अलावा शेयर बाजारों में चूककर्ता घोषित किए जा चुके ब्रोकर भी इसका हिस्सा नहीं होंगे.
हितधारकों की सहायता के लिए सेबी 25 अगस्त, 2025 को अपनी वेबसाइट पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (एफएक्यू) का विवरण भी जारी करेगा.
एनएसईएल मामला 2013 में जिंस एक्सचेंज मंच पर भुगतान चूक से संबंधित है. बड़े पैमाने पर भुगतान चूक होने से लगभग 13,000 कारोबारी प्रभावित हुए थे.
पिछले महीने, सेबी के निदेशक मंडल ने एनएसईएल के ब्रोकर के लिए निपटान योजना लाने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.