• money9
  • Insurance
  • Saving
  • Mutual Funds
  • Mirae Asset MF
  • Breaking Briefs
downloadDownload The App
Close
  • Home
  • Videos
  • Podcast
  • Banking
  • Bulletin
  • Gold
  • Healthcare
  • Real Estate
  • Tax
  • Travel
  • Survey 2023
  • Survey Report
  • Breaking Briefs
  • Insurance
  • Savings
  • Loan
  • Crypto
  • Investment
  • Mutual Funds
  • Real Estate
  • Tax
  • Exclusive
  • Home / Latest News

त्योहारों से पहले किसानों को राहत; डेयरी उत्पाद, उर्वरक, जैव कीटनाशक होंगे सस्ते

परिषद ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस वैरिएंट, ट्राइकोडर्मा हरजियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स, नीम आधारित कीटनाशक और सिम्बोपोगन सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया।

  • Money9
  • Last Updated : September 4, 2025, 18:18 IST
  • Follow
एग्रीकल्चर मिनिस्टर
  • Follow

केंद्र और राज्य सरकारों ने कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए कर दरों में कटौती को मंजूरी दी गई।

आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने ‘अल्ट्रा हाई टेम्परेचर’ (यूएचटी) दूध और पनीर पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया। इसके साथ कंडेंस्ड दूध, मक्खन, अन्य वसा और पनीर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

विभिन्न कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इनमें 15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकल के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीन, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं।

घटी हुई दरें सेल्फ-लोडिंग कृषि ट्रेलर और ठेलागाड़ियों सहित हाथ से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होंगी।

इसके अलावा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

परिषद ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस वैरिएंट, ट्राइकोडर्मा हरजियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स, नीम आधारित कीटनाशक और सिम्बोपोगन सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और ट्रैक्टर के विभिन्न कलपुर्जों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।

इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है।

नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

Published: September 4, 2025, 18:18 IST

Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.

  • August GST collection

Related

  • आईपीएल से पहले अवैध मनी गेमिंग ऐप पर सरकार का प्रतिबंध
  • इस फंड में एक लाख का निवेश बन गया 40 लाख रुपये से ज्यादा
  • RGRL शेयर हेरफेर मामला:18 संस्थाओं पर 2.8 करोड़ का जुर्माना,पांच साल तक बाजार से प्रतिबंधित
  • युद्ध के बीच गोल्ड फंडों में बढ़ा आकर्षण, निप्पॉन ने दिया एक साल में 84 फीसदी रिटर्न
  • इंडिगो 14 मार्च से घरेलू, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क वसूलेगी
  • मर्सिडीज अप्रैल से अपने सभी वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत की करेगी बढ़ोतरी

Latest

  • 1. Know the correct way to get KYC done!
  • 2. Why health insurance claim gets rejected?
  • 3. Power to Respond!
  • 4. What is Asset Under Management?
  • 5. No Worries on Medical Expenses!
  • Contact Us
  • About Us
  • Privacy & Cookies Notice
  • Complaint Redressal
  • Copyright © 2026 Money9. All rights reserved.
  • share
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • LinkedIn
  • Telegram
close